Friday 06 Jun 2025 12:35 PM

Breaking News:

NCPCR चेयरमैन का दावा राहुल गांधी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज, कांग्रेस नेता ने कोर्ट में दाखिल किया ये जवाब!

जानिए क्या है पूरा मामला

   दिल्ली कैंट इलाके में एक नाबालिग लड़की से कथित बलात्कार और हत्या के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दी है. पीड़ित लड़की और उसके परिवार की पहचान उजागर करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया है.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण ने क्या कहा?

इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, उनमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है.

जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा, "मामला गंभीर है. इसलिए उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जानी चाहिए. दिल्ली पुलिस पहले ही इस मामले में देरी कर चुकी है, इसलिए अब और देरी नहीं होनी चाहिए."

राहुल गांधी ने पोस्ट डिलीट कर दी

बार एंड बेंच के मुताबिक, इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश म्हादलेकर की याचिका का निपटारा कर दिया था. राहुल गांधी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट हटा दिया है. म्हादलेकर ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि कांग्रेस सांसद ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए तस्वीर पोस्ट की थी.

2021 में एफआईआर दर्ज की गई

पुलिस रिपोर्ट के मद्देनजर, पुलिस ने अदालत से याचिका का निपटारा करने का अनुरोध किया क्योंकि म्हाडलेकर द्वारा मांगी गई राहत दे दी गई है। पुलिस ने कहा कि लड़की की मौत बिजली के झटके से हुई और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह बलात्कार और हत्या का मामला था।

दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सितंबर 2021 में गांधी के खिलाफ POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 23 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले की जांच की गई

Comments

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *